आहार झारखंड (Aahar Jharkhand) सूचनात्मक पोर्टल

झारखंड राज्य के नागरिकों के लिए राशन कार्ड, PDS और NFSA सेवाओं की सरल और स्पष्ट गाइड।

महत्वपूर्ण सूचना: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक वेबसाइट है। हमारा झारखंड सरकार या खाद्य विभाग से कोई संबंध नहीं है। आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया aahar.jharkhand.gov.in पर जाएं।

आहार झारखंड (Aahar Jharkhand) क्या है? - पूरी जानकारी

Official Aahar Jharkhand Portal

▲ आधिकारिक आहार झारखंड (aahar.jharkhand.gov.in) पोर्टल का मुख्य पृष्ठ

आहार झारखंड (Aahar Jharkhand) झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Food, Public Distribution and Consumer Affairs) का एक आधिकारिक वेब पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System - PDS) में पारदर्शिता लाना है।

भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, झारखंड सरकार समाज के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर खाद्यान्न (जैसे चावल, गेहूं, चीनी और केरोसिन) उपलब्ध कराती है। आहार झारखंड पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने राशन कार्ड का विवरण, डीलर की जानकारी, मासिक रिपोर्ट और आवंटन की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

झारखंड राशन कार्ड के लाभ (Benefits of Jharkhand Ration Card)

राशन कार्ड केवल खाद्यान्न प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पहचान और पता प्रमाण पत्र (Address Proof) के रूप में भी कार्य करता है। आहार झारखंड प्रणाली के माध्यम से मिलने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • रियायती खाद्यान्न: पात्र परिवारों को चावल, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुएं बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर मिलती हैं।
  • पारदर्शिता: ऑनलाइन पोर्टल होने के कारण धांधली की संभावना कम होती है और नागरिक सीधे अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं।
  • सरकारी योजनाएं: कई राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है।
  • पहचान पत्र: इसका उपयोग विभिन्न सेवाओं जैसे बैंक खाता खोलने, गैस कनेक्शन लेने या पते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

झारखंड में राशन कार्ड के प्रकार (Types of Ration Cards in Jharkhand)

आहार झारखंड पोर्टल के तहत मुख्यतः तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं:

  1. PHH (Priority Household Card): यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं लेकिन अंत्योदय श्रेणी में नहीं हैं। इन्हें प्रति व्यक्ति निर्धारित मात्रा में अनाज मिलता है।
  2. AAY (Antyodaya Anna Yojana Card): यह कार्ड समाज के सबसे गरीब परिवारों को जारी किया जाता है। इन कार्ड धारकों को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है।
  3. White Ration Card: यह कार्ड उन परिवारों के लिए होता है जिनकी आय अधिक है और वे सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन इसे पहचान पत्र के रूप में रख सकते हैं।

आहार झारखंड ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं

पोर्टल पर नागरिक निम्नलिखित कार्यों को आसानी से कर सकते हैं:

  • नया राशन कार्ड (New Ration Card) के लिए आवेदन करना।
  • पुराने राशन कार्ड में सुधार या सदस्यों का नाम जोड़ना/हटाना।
  • अपना राशन कार्ड विवरण (Ration Card Details) देखना।
  • पंजीकृत डीलरों की सूची और उनकी स्टॉक स्थिति जांचना।
  • जिलेवार और ब्लॉकवार आवंटन रिपोर्ट (Monthly Reports) डाउनलोड करना।
  • राशन कार्ड सरेंडर करना या स्थान परिवर्तन (Transfer) का अनुरोध करना।

राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

झारखंड में राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदक को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। सरकार ने इसके लिए कुछ मानक तय किए हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है:

  • निवास: आवेदक अनिवार्य रूप से झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आय सीमा: बीपीएल (BPL) या अंत्योदय राशन कार्ड के लिए परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।
  • कोई अन्य कार्ड नहीं: आवेदक के पास पहले से किसी अन्य राज्य या झारखंड के किसी अन्य पते पर राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
  • सरकारी नौकरी: परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए और न ही आयकर (Income Tax) दाता होना चाहिए।
  • वाहनों का स्वामित्व: यदि परिवार के पास चार पहिया वाहन है, तो वे आमतौर पर रियायती राशन के लिए पात्र नहीं माने जाते।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (List of Required Documents)

नया राशन कार्ड बनवाने या सुधार करवाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

दस्तावेज का प्रकार विवरण
पहचान प्रमाण आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का), वोटर आईडी।
पते का प्रमाण बिजली बिल, पानी का बिल, या बैंक पासबुक।
आय प्रमाण पत्र ब्लॉक या अंचल अधिकारी द्वारा जारी।
फोटोग्राफ परिवार के मुखिया या संयुक्त परिवार की पासपोर्ट साइज फोटो।
मोबाइल नंबर ओटीपी और अपडेट्स प्राप्त करने के लिए सक्रिय नंबर।

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS - Green Card)

झारखंड सरकार ने उन गरीब परिवारों के लिए 'हरा राशन कार्ड' (Green Ration Card) शुरू किया है जो किसी कारणवश केंद्र की NFSA सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। इस योजना (JSFSS) के तहत राज्य सरकार अपने कोष से रियायती अनाज उपलब्ध कराती है।

ग्रीन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज बहुत ही कम दाम पर मिलता है। इसका आवेदन भी 'आहार झारखंड पोर्टल' के माध्यम से ही ऑनलाइन किया जा सकता है।

डीलर और राशन दुकान की जानकारी कैसे प्राप्त करें?

कई बार नागरिकों को यह पता नहीं होता कि उनके क्षेत्र का राशन डीलर कौन है या उसकी दुकान में स्टॉक की क्या स्थिति है। आहार झारखंड पोर्टल पर 'Search' टैब के तहत 'PDS Shops' का विकल्प मिलता है। यहाँ आप अपने जिले और ब्लॉक का चयन करके अपने क्षेत्र के सभी लाइसेंस प्राप्त डीलरों की सूची देख सकते हैं।

संपर्क और सहायता

यदि आपको पोर्टल पर काम करने में कोई समस्या आती है, तो आप झारखंड खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-345-6598 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के DSO (District Supply Officer) कार्यालय में भी लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

हाँ, आहार झारखंड पोर्टल के 'Online Service' सेक्शन में जाकर 'Cardholder Login' के माध्यम से सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

इसके लिए आपको उस सदस्य का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र लेकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसे संबंधित कार्यालय द्वारा सत्यापित करवाना होगा।

आप आधिकारिक पोर्टल से अपनी 'Digital Copy' डाउनलोड कर सकते हैं या डुप्लीकेट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

निष्कर्ष

आहार झारखंड पोर्टल ने राज्य की वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाकर नागरिकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। इस पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और राशन सीधे जरूरतमंदों तक पहुँच रहा है।

यदि आप एक झारखंडी नागरिक हैं और अभी तक आपने अपने राशन कार्ड का विवरण डिजिटल रूप में नहीं देखा है, तो आज ही आहार झारखंड के पोर्टल पर जाकर इसकी जाँच करें।